व्हाट्सएप ऐप के जरिए मैसेजिंग सर्विस देने वाले company को नए आईटी नियम के खिलाफ व्हाट्सएप ऐप दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है ।
हालिया में ITनियम के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून संहिता नियम के मुताबिक अंतिम तारीख 25 may 2021 लागू होना था ।पर व्हाट्सएप के मुताबिक राइट टू प्राइवेसी के हनन का माध्यम बनाकर हाई कोर्ट दिल्ली में चुनौती दिया गया है ।
सोशल मीडिया से जिंदगी कितना आसान हो गया ।वह कोविड-19 न्यूज़ हो या कोई आपदा हो या दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो या चैट।
व्हाट्सएप के बहुत बड़ा प्लेटफार्म रहा है भारत देश में ।एक न्यूज़ के मुताबिक भारत देश में 40 करोड़ ग्राहक हैं जो बहुत बड़ी बात है ।
कभी-कभी फेक न्यूज़,से दो धर्मों में दंगा हो जाता है ।किसी व्यक्तिगत हमला से किसी शोहरतमंत इंसान को नुकसान होता है ।इस सोशल मीडिया से लाभ के साथ हानियां भी है ।न्यूज़ ग्रुप से देश -विदेश में तेजी से फैल जाता है ।ये एक सस्ता ,सुगम एवं सुविधा जनक माध्यम है।पर आए दिन फेक न्यूज़ से समाज को खामियाजा भुगतना पड़ता है ।
भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईटी के नए कानून के मुताबिक 25 मई 2021 से दो व्यक्तियों के बीच दिए गए चैट या बातचीत का डाटा कलेक्शन करने को कहा है ।तो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दिया है कि what,s के मुताबिक राइट टू प्राइवेसी (Right to privecy मौलिक अधिकार का हनन होता है ।End-to-end encrypted व्हाट्सएप में लिखा होता है जो दो व्यक्तियों की निजता को दर्शाता है। इसका हनन होता है इसी की चुनौती व्हाट्सएप में दिया है।
नए नियमों में मैसेज एवं कॉलिंग का डाटा को संग्रह करने का बेवजह सरकार दबाव बनाया जा रहा है इसमें बहुत खर्च है।इसी मुद्दे को दिल्ली हाई कोर्ट में चुंनौती तक अगले आदेश आने तक मामला लंबित है ।
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