LTC =Leave Travel concession हिंदी में इसे यात्रा रियायत छोड़ दें ,
22 मार्च के लॉक डाउन होने के बाद 2020 अब तक बीते साल आजादी के उपरांत सबसे महामारी वाला दौर रहा ।इसमें निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में वित्त मंत्री, उन्होंने LDC ,कैश वाउचर स्कीम लागू किया जो 1956 मे भारत सरकार एलटीसी की सुविधा उपलब्ध करवाया। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन लागू था ।उसी का बदला हुआ रूप है। यह स्कीम 12 अक्टूबर के दिन वित्त मंत्री स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत लॉन्च की है ।
कोरोना के महामारी से जो अर्थव्यवस्था टूट गया उसे पटरी पर लाने के लिए ।इस स्कीम के अंतर्गत एक कर्मचारी को मिलने वाले लाभ से 3 गुना अधिक की खरीदारी करनी है । "कर्मचारी अधिकतम 10 दिन लीव एनकैशमेंट ले सकता है ।4 साल की मौजूदा अवधि 2018 से 20 21 है ।यह योजना एक मदद है जो कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से छुट्टियों में देश के भीतर या अपने दूरदराज घर या पूर्वोत्तर राज्य पांडुचेरी जम्मू कश्मीर सफर पर जा सकते हैं ।अपने परिवार के साथ यह 4 साल में एक बार मिलने वाली सुविधाओं में एक है वर्तमान में हाल की सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की है ।इस पैसे से आप ऐसे उत्पाद को खरीद सकेंगे जिस पर कम से कम 12% जीएसटी लागू हो ।या
इससे ऊपर, अभी तक एलडीसी के अंतर्गत सिर्फ यात्रा की सुविधा का लाभ मिलता था। इसमें एक कर्मचारी के परिवार चार सदस्य LTC के लिए पात्र हैं ,या कम भी हैं तो एलटीसी हिस्से बराबर आंशिक लाभ दे सकते हैं ।
" सामान की खरीद, अंशदान का 3 गुना होनी चाहिए या उससे अधिक भी हो जीएसटी डिजिटल पेमेंट हो जिसका रसीद आप कार्यालय को सौंपेंगे तभी भुगतान आपका मान्य होगा नहीं तो आपका पैसा गवर्नमेंट वापस ले लेगी।
" 2020 के पहले एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन के अंतर्गत जिन्होंने यात्रा नहीं की है तब यात्रा रियायत गवर्नमेंट के पास ही छोड़ दें।
"ऐसे में सवाल है कि क्या इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को 10 दिन लीव लेना आवश्यक है।
छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं ,नहीं कोई यात्रा काफी है ।यह एल टी सी ट्रैवल योजना के बदले एक स्कीम है
Q - सवाल उठता है कि इस स्कीम एलटीसी अपने परिवार के सदस्यों ने आंशिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो उस स्थिति में एलटीसी उपलब्ध होगा।
" इसमें कोई कर्मचारी फेयर करते हुए स्कीम का लाभ उठाता है ।तो एलटीसी किराए के निर्धारण के अनुपात में होना चाहिए
Q- एनटीसी के प्रावधानों में कर्मचारी भारत में कहीं भी हवाई जहाज से अंडमान निकोबार जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य के स्थानों की यात्रा कर सकते हैं इसमें कोई स्पेशल पैकेज लागू नहीं है।
" बाउचर स्कीम के अनुसार एक से अधिक बिल स्वीकार है ।जो खरीद कार्यालय के ज्ञापन जारी होने की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक की जानी चाहिए जिसमें 12% या उससे अधिक जीएसटी होना चाहिए पेमेंट डिजिटल तरीके का होना चाहिए।
वर्तमान अवधि 2018 - 21 के आधार वर्ष मानते हुए 31/3 /2021 तक या उससे पहले क्लेम 31 मार्च 2021 से पहले किया जाना चाहिए। इससे किसी गड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी।
"इस स्कीम में यह भी शामिल है कि जो इनवायस प्रस्तुत किया जा रहा है ।वह उस कर्मचारी के नाम पर होनी चाहिए जो स्कीम का लाभ उठा रहा है। लेन-देन की संख्या जितना हो कम से कम रखी जानी चाहिए इससे कठिनाई से बचा जा सके।
"ई-कॉमर्स से भी खरीद की अनुमति है शर्त यह है कि इससे संबंधित इन्वॉयस विवरण जमा किए जाने चाहिए।
"जो कर्मचारी अविवाहित हैं अधिकतम तीन व्यक्ति से अधिक लाभ नहीं उठा सकते।
" जो कर्मचारी रेल में जॉब कर रहे हो एवं उनकी पत्नी भी रेल में जॉब कर रही हो या सेंट्रल सरकार का एम्पलाई हो वह इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते।
"यह स्कीम का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने /राज्य सरकार में भी नौकरी करने वाले इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। पर वह नियमित कर्मचारी होनी चाहिए।
"4800 ग्रेड पे से नीचे वाले कर्मचारियों को 6000 प्रति व्यक्ति एवं 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को ₹3000 किधर से स्कीम का लाभ ले पाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए एलटीसी के वेबसाइट पर जा करके देखें
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